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सुप्रीमकोर्ट से सहायक शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, कहा- अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ किया कि कोर्ट अभी तक भर्ती हो चुके 66 हजार शिक्षकों को नहीं छेड़ेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अपने अंतरिम आदेश में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील दिनेश द्विवेदी और राकेश मिश्र ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि टीईटी को शिक्षक योग्यता का एकमात्र मानक नहीं माना जा सकता। इसे भर्ती में 10 या 20 फीसद महत्व दिया जा सकता है लेकिन ये एकमात्र आधार नहीं हो सकता।
सरकार द्वारा एकेडमिक मेरिट को आधार मानना ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती के मानक तय करना सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है क्योंकि ये विषय राज्य सूची का है।

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