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यूपी शिक्षक भर्ती: 72,825 शिक्षकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम कोर्ट द्वारा नियुक्त शिक्षक भर्ती को नहीं छेड़ेंगे

लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिक्षक भर्ती पर सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में सहायक अध्यापक पद पर हुई अकादमिक मेरिट पर शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर सुनवाई चल रही थी जो पूरी हो गई है।

शीर्ष कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 12वें, 15वें, 16वें संशोधन, अकादमिक, मेरिट एवं टेट वेटेज पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व यूयू ललित की अवकाशकालीन बेंच ने कहा, हम कोर्ट द्वारा नियुक्त शिक्षक भर्ती को नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी। एनसीटीई की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि वेटेज देना राज्य सरकार का अधिकार है।
यूपी मे पिछली सरकार द्वारा अकादमिक मेरिट पर अलग-अलग कई चरणों मे बीटीसी, टैट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर नियुक्ति की गई थी। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में दायर किया गया था। कोर्ट ने अकादमिक मेरिट की भर्ती को गलत करार दिया था।
इससे पूर्व पीठ ने 72825 शिक्षकों भर्ती पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा लिया था। उसके बाद सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों पर सुनवाई करने के बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। संभावना है कि इन सभी पर फैसला जुलाई में कोर्ट खुलने पर आ सकता है।
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