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UPPSC: एपीओ के खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरें, हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग दिया आदेश

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग की 2011 की एपीओ (सहायक अभियोजन अधिकारी) भर्ती में ज्वाइन न करने से खाली रह गए छह पदों को वेटिंग लिस्ट से भरने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने तीन जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख नियत करते हुए राज्य सरकार व आयोग से याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही व न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने रमेश कुमार की याचिका पर दिया है।1कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब एपीओ के 102 पद विज्ञापित किए गए थे तो 72 का ही चयन क्यों किया गया। कोर्ट ने खाली रह गए पदों को भरने की कार्यवाही तीन हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि 13 अगस्त 2011 को एपीओ के 102 पद विज्ञापित किए गए। 2014 में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित की गई तथा 2016 में साक्षात्कार किया गया। 72 पदों की चयन सूची जारी की गई। चयनित पांच लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। याची वेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान पर है।

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