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बिना पैन तबादला नहीं मांग सकेंगे शिक्षक: आवेदन की शर्त

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के साढ़े पांच लाख से अधिक शिक्षक बिना पैन नंबर के तबादले का आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह स्थानांतरण/समायोजन के लिए तैयार किया गया साफ्टवेयर, वेतन भुगतान डाटा पर आधारित है।
जिन शिक्षकों का अप्रैल की वेतन भुगतान सीट पर पैन नंबर दर्ज नहीं है वह ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। 1परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानांतरण/समायोजन नीति सोमवार को जारी हो गई है। जिले के अंदर तबादले के लिए शिक्षक अब ऑनलाइन आवेदन करेंगे। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने बीएसए व वित्त लेखाधिकारियों को जारी पत्र में लिखा है कि शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार किया जा रहा साफ्टवेयर अध्यापकों के अप्रैल माह के वेतन भुगतान डाटा पर आधारित है। इसलिए सैलरी डाटा में हर शिक्षक का पैन नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज कर दिया जाए। जिन शिक्षकों का पैन नंबर भरा नहीं होगा वह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने पर बीएसए व लेखाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।1सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि हर जिले के स्कूलों को शासनादेश में दिए गए निर्देश के मुताबिक तीन जोन में अनिवार्य रूप से बांट दिया जाए। हर शिक्षक को पांच विकल्प देना है यदि जोन का चिह्नंकन नहीं होगा, तब भी अध्यापक आवेदन पूरा नहीं कर पाएंगे। इधर शिक्षक संघ के नेताओं ने का कहना है कि जनवरी में ही हर जिले में पैन नंबर वित्त एवं लेखाधिकारी को दिया जा चुका है यदि उन्होंने नंबर फीडिंग में ढिलाई बरती है तो उसकी सजा शिक्षक को नहीं मिलनी चाहिए।’>>अप्रैल के वेतन भुगतान डाटा पर आधारित है साफ्टवेयर 1’>>सभी विद्यालयों का जोनवार चिन्हांकन होना भी अनिवार्य

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