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अनुदेशकों की आउटसोर्सिग से भर्ती पर रोक, सेवा नियमावली के तहत ही हो सकती है भर्ती: हाईकोर्ट

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1016 अनुदेशकों की आउटसोर्सिग से भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।1यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति व 14 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने बहस की। इनका कहना है कि सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिग से भर्ती नहीं की जा सकती। सेवा नियमावली के तहत ही पदों की भर्ती की जा सकती है।

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