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शिक्षक भर्ती व शिक्षामित्र समायोजन पर शीर्ष अदालत का फैसला 24 को: संध्या प्रहरी न्यूज़ की खबर

शिक्षक भर्ती व शिक्षामित्र समायोजन पर शीर्ष अदालत का फैसला 24 को : जुलूस व प्रदर्शन जैसे मामले पर ऐतिहाती कदम उठाने का सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश


*नई दिल्ली।संध्या प्रहरी* 17 जुलाई 2017 05:00 सुप्रीम कोर्ट अपडेट।
शिक्षामित्र समायोजन के मामले में उच्चन्यायालय द्वारा नियुक्ति को असम्बैधानिक करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्र की बेंच में चल रही थी।मामले की सुनवाई बींच में ही न्यायाधीश दीपक मिश्र अपने को शिक्षामित्र समायोजन,एकेडमिक भर्ती,72825 शिक्षक भर्ती जैसे प्रकरणों से अलग कर लिया।
सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसले को त्वरित गति से निस्तारण के लिए मशहूर न्यायाधीश आर के गोयल व यू यू ललित को शिक्षामित्र समायोजन व शिक्षक भर्ती प्रकरण निस्तारण का जिम्मा सौंप दिया।
न्यायाधीश द्वै ने शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई करते हुए 17 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया और सभी पक्षकारों के अधिवक्ताओं को Written Submission दाखिल करने का एक सप्ताह का समय दिया।
सभी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल सबमिशन का 17 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस यू यू ललित,आर के गोयल,दीपक मिश्रा ने गहन परीक्षण किया।
शिक्षामित्र समायोजन सहित शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी मुद्दों पर सुरक्षित फैसला 14 जुलाई को लिखा जा चुका है जिसे 24 जुलाई को अपलोड होने की प्रबल सम्भावना दिखती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताविक 24 जुलाई को निर्णय अपलोड होने के साथ ही फैसले की सुनवाई होने की प्रबल सम्भावना है।
अदालती सूत्रों की माने तो फैसले के मद्देनजर यूपी सरकार को माहौल चुश्त व दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए जा चुके है।सूत्रों के मुताविक फैसला पक्ष में हो या बिपक्ष में दोनों ही स्थित में माहौल ख़राब होने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए।इसके लिए सरकार को एलर्ट जारी किया गया है ।
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