इलाहाबाद : प्रदेश में शिक्षकों के समायोजन और तबादलों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने रोक की अवधि 14 सितंबर तक बढ़ाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व चार अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 31 जुलाई को सरकारी वकील से विभाग से जानकारी लेकर कोर्ट को बताने को कहा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक समायोजन व स्थानांतरण को लागू करने से मना कर दिया है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा और शिवेंद्र ओझा का कहना है कि नियमों व कानून के विपरीत तबादले और समायोजन किए जा रहे हैं। नियमानुसार विज्ञान, गणित और कला विषय के अलग-अलग अध्यापक होने चाहिए। सरकार इसकी अनदेखी कर छात्र संख्या के आधार के अतिरिक्त अध्यापकों का समायोजन कर रही है जो कि अनिवार्य शिक्षा कानून के विपरीत है। कहा कि विषयवार अध्यापक संख्या की उपेक्षा करते हुए मनमाने तौर पर समायोजन किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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