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TET को लेकर सरकार का ये नया फैसला नहीं है शिक्षामित्रों को मंजूर

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यूपी सरकार ने सोमवार को शिक्षामित्रों के हित में फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन कर शिक्षामित्रों के लिए उम्र सीमा व वेटेज की शर्तों को आसान बनाएगी।
साथ ही अक्टूबर में टीचर एलजिबिलटी टेस्ट (टीईटी) व दिसंबर में शिक्षक भर्ती आयोजित करने का भी फैसला किया गया है। लेकिन शिक्षामित्रों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए सरकार ने समायोजित शिक्षकों को 1 अगस्त से शिक्षामित्र के पद पर वापस कर दिया गया है। उन्हें 10 हजार रुपये 11 महीने के लिए मानदेय मिलेगा। उनके लिए यह विकल्प होगा कि वह अपने वर्तमान स्कूल या मूल स्कूल जहां चाहें वहां पद ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षामित्रों को प्रति शिक्षण वर्ष 2.5 अंक के हिसाब से मेरिट में वेटेज दिया जाएगा, लेकिन यह 25 अंकों से ज्यादा नहीं होगा।
अक्टूबर में टीईटी आयोजित कर ऐसे सभी शिक्षामित्रों को इसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। टीईटी के बाद प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, हालांकि सरकार ने खाली पदों का ब्योरा नहीं दिया है। सूत्रों के मुताबिक 70 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन आ सकता है। इन पदों पर शिक्षामित्रों के अलावा सभी पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में टीईटी क्वालीफाइंग होगी। भर्ती एकेडमिक आधार पर होगी।
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