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मूल पद पर वापस होंगे शिक्षामित्र, 11 माह का मिलेगा मानदेय

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शासन ने जारी किया पत्र
-सहायक अध्यापक नहीं शिक्षामित्र ही कहलाएंगे

जागरण संवाददाता, हरदोई : परिषदीय विद्यालयो में तैनात समायोजित शिक्षामित्र को वापस मूल पद पर ही कार्य करना होगा। उनके मानदेय में शासन ने बढोत्तरी कर दी है। अब उनको मानदेय के रूप में 35 सौ रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा।

परिषदीय विद्यालयों शिक्षामित्र को शासन ने दो वर्षीय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण कराने के उपरान्त सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था। जिले में 4338 शिक्षा मित्र तैनात हैं। जिसमें से करीब चार हजार को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजित किया गया था। शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए जाने के विरोध में उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई थी। जिस पर उच्च न्यायालय ने उनके समायोजन रद्द कर दिया था। न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश शासन के विशेष सचिव देव प्रताप ¨सह की ओर से पत्र जारी किया गया है जिसमें शिक्षामित्रों को उनके मूल पदों पर वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासन ने शिक्षामित्रों के मानदेय में बढोत्तरी कर दी है। शिक्षामित्रों को जारी आदेश के अनुसार अब वर्ष में 11 माह का 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। शासन से पत्र आने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मसीहुज्जमा सिद्दीकी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शासनादेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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