याची बनने और बनाने का अध्याय सदैव के लिए समाप्त हो चुका,हाईकोर्ट इलाहाबाद ने याचियों की समस्त याचिकाएं खारिज की।अतः याची बनाने की किसी भी पोस्ट का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करें।
सुप्रीमकोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के अवैध समायोजन समाप्त किये जाने के पश्चात बिना पद और विज्ञापन के बीएड/टीईटी 2011 का याची रूप में नियुक्ति नही की जा सकती जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी हो।
1100 याचियों में नियुक्ति प्राप्त 839 याचियों में लगभग 95 की संख्या में सभी याची जो 2011 के विज्ञापन में शामिल नही थे उनकी नियुक्ति आज जस्टिस अरुण टण्डन जी की कोर्ट में खतरे की सीमा रेखा को पार कर चुकी है।
क्राइटेरिया की बाध्यता को लेकर भी प्रश्नचिन्ह बरकरार है।
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