Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

निजी स्कूलों में भी नियुक्त किए जाएं टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किये बगैर शिक्षकों की नियुक्ति पर एतराज जताया है।
केंद्र ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निजी क्षेत्र के इन स्कूलों में भी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक नियुक्त किये जाएं। राज्य सरकार से यह भी कहा है कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से वह उसे भी अवगत कराए।1निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 25 अगस्त, 2010 को अधिसूचना जारी कर कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया था। एनसीटीई की ओर से यह अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी शासनादेश जारी कर परिषदीय और सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया। तब से जहां परिषदीय और सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त किये जा रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में बिना टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक ही नियुक्त किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जतायी है। केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रलय की अपर सचिव अनीता करवाल ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की इस प्रवृत्ति पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि है कि कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्य शर्त सरकारी और सहायताप्राप्त विद्यालयों के साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों पर भी लागू होती है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

Post a Comment

0 Comments

latest updates

latest updates

Random Posts