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प्रदेश सरकार को करारा झटका, रीना सिंह सहित 35 अन्य शिक्षामित्रों की संविदा समाप्त करने के फैसले पर उच्च न्यायालय ने लगायी रोक

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)- वाराणसी दौरे में पहुंचे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अपराधिक अतिचार करने तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के कारण जेल गए सभी 36 शिक्षामित्रों की संविदा समाप्त करने की प्रदेश सरकार की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए शिक्षा निदेशक बेसिक को तलब किया है।

बता दें कि शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बी एन सिंह ने शिक्षामित्र बेल्फेयर एसोशियेशन की अध्यक्ष सहित जनपद के एक और शिक्षामित्र जिनका समायोजन 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत समाप्त होने के पश्चात 23 सितम्बर 2017 को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अपराधिक अतिचार करने के कारण भा0द0सं0 की धारा 143,145, 149, 412 व 447 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है तथा जिला कारागार में निरुद्ध रहे उन्हें नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात जनपद स्तरीय समिति को संविदा समाप्त किये जाने के निर्देश शासन की ओर से दिए गए थे।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग संविदा समाप्त किये जाने की कार्यवाही को अंतिम रूप देने में जुटा ही था कि गुरूवार को मा0 उच्चन्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने बड़ी राहत देते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

मा0 उच्च न्यायालय के फैसले पर जहाँ सभी 36 शिक्षामित्रों ने राहत की सांस ली है वहीँ जिले के शिक्षामित्रों में ख़ुशी का माहौल दिखा।लोग एक दूसरे को ख़ुशी की मिठाई खिलाते देखे गए। एक बार पुनः शिक्षामित्रों के लिए अपनी जांबाजी की मिशाल बनी कर्मठशील रीना । रीना की ओर से मामले में एडवोकेट विनय मिश्रा ने सराहनीय पैरवी की। उक्त आशय की जानकारी शिक्षामित्र वेलफेयर एसोशिएसन की अध्यक्ष रीना सिंह ने दूरभाष पर देकर न्यायालय पर भरोशा जताया|
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