Advertisement

Govt Jobs : Opening

हाईकोर्ट ने उ.प्र. पुलिस विभाग में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी है।
दर्जनों पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस बाबत जानकारी भी मांगी है। याचिका पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी।

जगत बिहारी तिवारी, खुर्शीद अकबर, जय करन सिंह सहित तमाम पुलिसकर्मियों की याचिकाओं पर बहस करते हुए अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याचीगण सेवानिवृत्ति का आदेश 11 सितंबर 2017 को जारी कर दिया गया। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उनके विरुद्ध कितनी प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं। अधिवक्ता का कहना था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने में शासनादेश के नियमों का पालन नहीं किया गया। बिना स्क्रीनिंग कमेटी बनाए पिक एंड चूज के आधार पर सेवानिवृत्ति दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। 11 सितंबर के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

UPTET news