इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2017 परीक्षा में आठ व तेरह सवालों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल दो याचिकाओं पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। शिक्षामित्रों ने भी याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि जांच के बाद ही परिणाम घोषित किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि विशेषज्ञों की टीम गठित करके याचिका में उठाए गए सवालों की जांच कर 14 दिसंबर को रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आठ व दूसरी में 13 सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने का दावा किया गया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। शिक्षामित्रों ने भी याचिका दाखिल की है जिसमें कहा गया है कि जांच के बाद ही परिणाम घोषित किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि विशेषज्ञों की टीम गठित करके याचिका में उठाए गए सवालों की जांच कर 14 दिसंबर को रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आठ व दूसरी में 13 सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने का दावा किया गया है।

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