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839 याचियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हिमांशु राणा की पोस्ट

बात तो खैर बहुत पुरानी है लेकिन समय समय पर हर कोर्ट कार्यवाही से वाकिफ भी करता हूँ तो ये भी उन्ही में से एक है :-

मा० न्यायाधीश पीकेएस बघेल साहब के एकल पीठ के आदेश को जिसमे समता के अनुसार बाकी याचियों की नियुक्ति की बात कही थी को बघेल साहब ने मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीरे से खारिज कर दिया था और ये भी कहा था कि 839 नियुक्ति भरे हुए पदों में ही (मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा) गिनी गई हैं जिन्हे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने वैध करार दिया है को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं - के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी जो कि दिनांक 27.10.2017 को खारिज कर दी गई है |
अतः सूचना विनय श्रीवास्तव एवं चेले ऋषि श्रीवास्तव के लिए प्रेषित है और अब इनके केस का कोई मतलब नहीं रह गया है |
हर हर महादेव
📝 हिमांशु राणा

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