*आज की सुनवाई का सार।*
सरकार ने आज इंस्ट्रकशन दाख़िल किए जिन्हें आज ओन रिकार्ड लिया गया। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नियमावली में नया संशोधन किया जा चुका है, अतः सरकार 9342 भर्ती को रद्द करके नए नियम यानि लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगी।
हमारी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने इसका पुरज़ोर विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ़ नए संशोधन के हो जाने से भर्ती को रद्द करना ग़ैर क़ानूनी है तथा नया संशोधन सिर्फ़ उन भर्तीयों पर प्रभावी होगा जो उस संशोधन के बाद आयेंगी। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया।
अंत में जज साहब ने सरकारी वक़ील से कहा कि यहाँ मेन इश्यू ये है कि आप नए संशोधन को पुरानी भर्ती में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके बाद जज साहब ने सरकारी अधिवक्ता से 8 दिसम्बर तक काउण्टर फ़ाइल करने को कहा। सरकारी वक़ील लम्बा समय माँग रहा था लेकिन जज साहब ने उनकी रिक्वेस्ट को ख़ारिज कर दिया। अब केस 8 दिसम्बर को एडिशनल लिस्ट में सुनवाई के लिए लगेगा!!
रही बात लोक सेवा आयोग के नए विज्ञापन की तो जज साहब ने कहा अभी कोई विज्ञापन नहीं आएगा और अगर इस बीच कोई विज्ञापन अाता है तो हम बैठे है आप उसे चैलेंज करना मै उसे स्टे कर दूंगा
और यह भी कहा की 9342 पे कोई भी नया नियम लागु नहीं हो सकता भर्ती पुराने नियम से होगी
साथ में यह भी कहा की पिछली कोर्ट ने भी प्रत्नयुक्ति पे स्टे इसी लिए किया क्यू की सरकार ने संविधान के दायरे में रह कर काम नहीं किया ......
धन्यवाद
राहुल सिंह
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
सरकार ने आज इंस्ट्रकशन दाख़िल किए जिन्हें आज ओन रिकार्ड लिया गया। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नियमावली में नया संशोधन किया जा चुका है, अतः सरकार 9342 भर्ती को रद्द करके नए नियम यानि लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती करेगी।
हमारी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने इसका पुरज़ोर विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ़ नए संशोधन के हो जाने से भर्ती को रद्द करना ग़ैर क़ानूनी है तथा नया संशोधन सिर्फ़ उन भर्तीयों पर प्रभावी होगा जो उस संशोधन के बाद आयेंगी। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया।
अंत में जज साहब ने सरकारी वक़ील से कहा कि यहाँ मेन इश्यू ये है कि आप नए संशोधन को पुरानी भर्ती में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके बाद जज साहब ने सरकारी अधिवक्ता से 8 दिसम्बर तक काउण्टर फ़ाइल करने को कहा। सरकारी वक़ील लम्बा समय माँग रहा था लेकिन जज साहब ने उनकी रिक्वेस्ट को ख़ारिज कर दिया। अब केस 8 दिसम्बर को एडिशनल लिस्ट में सुनवाई के लिए लगेगा!!
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और यह भी कहा की 9342 पे कोई भी नया नियम लागु नहीं हो सकता भर्ती पुराने नियम से होगी
साथ में यह भी कहा की पिछली कोर्ट ने भी प्रत्नयुक्ति पे स्टे इसी लिए किया क्यू की सरकार ने संविधान के दायरे में रह कर काम नहीं किया ......
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