विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 141 स्वास्थ्य सेवकों को भी 2016 की सीधी भर्ती में प्रशिक्षण बैच वार वरिष्ठताक्रम से नियुक्त करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि प्रशिक्षण के समय अर्हता पर ही नियुक्ति में शामिल किया जाए। बाद में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यवाही न की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसआर मौर्य ने पिंकी सरकार व 140 अन्य स्वास्थ्य सेवकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल ने बहस की। सरकार ने पहले ही आयु सीमा में छूट दे रखी है। आदेश से वर्षो से संविदा सेवक-सेविकाओं की नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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कोर्ट ने कहा है कि प्रशिक्षण के समय अर्हता पर ही नियुक्ति में शामिल किया जाए। बाद में शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यवाही न की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसआर मौर्य ने पिंकी सरकार व 140 अन्य स्वास्थ्य सेवकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह पालीवाल ने बहस की। सरकार ने पहले ही आयु सीमा में छूट दे रखी है। आदेश से वर्षो से संविदा सेवक-सेविकाओं की नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

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