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इलाहाबाद हाईकोर्ट: शिक्षा मित्रों के मामले में आज हुई सुनवाई के सार

*इलाहाबाद हाईकोर्ट हलचल*:-
मित्रों, जैसा कि आज दिनांक - 07 नवम्बर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोशिएन की तरफ से, दाखिल याचिका की सुनवाई हो गई, जिसमें *भारत सरकार के 09 अगस्त के पत्र में, सेवारत शिक्षकों को योग्यता पूर्ण करने हेतु वर्ष -2019 तक शिथिलता दी गई है.*

उक्त को आधार बनाकर, दाखिल याचिका की की सुनवाई आज लगभग प्रातः 10:30 पर हो गई..
*उक्त याचिका पोषित होने व योगी सरकार से जवाब दाखिल करके अगली सुनवाई 22 दिसंबर होने से, अब यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि जब तक उक्त याचिका का अन्तिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक राज्य सरकार, हमारे. 1.37 लाख समायोजित पदों को शून्य मानकरके अन्य बाहरी अभ्यर्थियों से भर नहीं सकती है.*
*मित्रों, उक्त याचिका पोषित होने से, अब रोचकता बढ़ गई है.*.
*अब देखना है कि योगी सरकार जवाब में, क्या आधार बनाकर काउंटर दाखिल करती है.*.
*जब तक उक्त याचिका का अन्तिम निर्णय नहीं आ जाता है तब तक योगी सरकार अग्रिम प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल पायेगी.. यदि निकालती हैं तो, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे हो जाना लगभग सुनिश्चित हैं*
उक्त जानकारी के साथ
जय महाकाल
*प्रदीप पाल*
जिला मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता
*आदर्श समायोजित शिक्षक / शिक्षामित्र वेलफेयर एसोशिएन इलाहाबाद*
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