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जनहित पर आधारित शिक्षामित्रों की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज, अधिवक्ता को लताड़ लगाई

जनहित पर आधारित शिक्षामित्रों की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़, कहा कि रिव्यू के माध्यम से क्यों नहीं आये?

शिक्षा मित्र बहुप्रतीक्षित सुनवाई जिस याचिका को pil कहा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुरियन जोसफ द्वारा खारिज कर दी गयी है।अधिवक्ता कोर्ट को अपनी प्रेयर बताने में असफल रहे, कोर्ट ने याचिका वापस लेने को कहा तथा क्लियर प्रेयर लिख कर लाने के लिए अधिवक्ता को लताड़ लगाई।
Order:-
Dismissed as withdrawn
मोहम्मद अरशद
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