राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दिन सम्बन्धित जिलों में सार्वजनिक अवकाश दिये जाने के आदेश दिये हैं।
आयोग ने यह आदेश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया है।आयोग के विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह ने आदेश में कहा है कि निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में तीन चरणों में मतदान होना है। इसमें पहले चरण में 22 नवम्बर को 24 जिलों में, दूसरे चरण में 26 नवम्बर को 25 में तथा तीसरे चरण में 29 नवम्बर को 26 जिलों के नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा। मतदान में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसको लेकर आयोग ने मतदान की इन तिथियों में सार्वजनिक अवकाश के आदेश दिये हैं।

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आयोग ने यह आदेश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया है।आयोग के विशेष कार्याधिकारी एवं विभागाध्यक्ष जय प्रकाश सिंह ने आदेश में कहा है कि निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में तीन चरणों में मतदान होना है। इसमें पहले चरण में 22 नवम्बर को 24 जिलों में, दूसरे चरण में 26 नवम्बर को 25 में तथा तीसरे चरण में 29 नवम्बर को 26 जिलों के नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा। मतदान में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसको लेकर आयोग ने मतदान की इन तिथियों में सार्वजनिक अवकाश के आदेश दिये हैं।

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