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अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों की सीमा खत्म होगी, कार्मिक मंत्रालय में पांच फीसदी की सीमा हटाने पर बनी सहमति

केंद्र सरकार अनुकंपा के आधार मिलने वाली नौकरियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी सरकारी महकमे कुल रिक्तियों का पांच फीसदी ही अनुकंपा नियुक्तियों के लिए रखते हैं।
इस सीमा को 10 फीसदी करने का प्रस्ताव लंबित था। लेकिन इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार-विमर्श हुआ और पांच फीसदी की सीमा को हटाने पर सहमति बन गई है।कार्मिक मंत्रलय के सूत्रों के अनुसार इस मामले को लगातार कर्मचारी संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। दरअसल, पांच फीसदी पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने के नियम से समस्या जटिल हुई है। कई मंत्रलयों में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें कि सेवा के दौरान विशेष परिस्थियों में मृत्य होने या कार्य के अयोग्य हो जाने के मामलों में कई बार सरकार कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का ऐलान करती है।सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रलय में ऐसे काफी मामले लंबित हैं। दरअसल, सेनाओं के मामले में भी आश्रितों को नौकरी के मामले आते हैं, वे रक्षा मंत्रलय के पास आते हैं। क्योंकि सेनाओं में ऐसे पद नहीं हैं जहां आश्रितों को नौकरी पर रखा जा सके। रक्षा मंत्रलय का कहना था कि जो पांच फीसदी कोटा है वह सैन्य बलों की सिफारिशों के लिए ही कम पड़ रहा है।

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