Important Posts

Advertisement

16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को नियमित करने का आदेश जारी

16448 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनका चयन शिक्षक भर्ती में किया जाए।
शिक्षामित्रों ने कोर्ट को बताया कि उनका चयन शिक्षक भर्ती में हुआ था, लेकिन शिक्षामित्र पद के पद के सहायक अध्यापक पर समायोजन होने के बाद उन्होंने इस पद को वरीयता दे दी और शिक्षक भर्ती में चयन होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं की। मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 21 सितंबर को आदेश दिया कि यदि संबंधित शिक्षक भर्ती में पद खाली हैं तो याचिका दाखिल करने वाले शिक्षामित्रों को जॉइनिंग दी जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षामित्र विभाग को एक हलफनामा दें और उसमें लिखें कि पूर्व में हुए चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन विभाग ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, इधर फिर से शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन शुरू किया और ज्वाइनिंग दिये जाने की मांग की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के सामने नारेबाजी शुरू हुई तो एक बार फिर से विभाग हरकत में आया।

मामले में बेसिक शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी किया और कहा कि उन शिक्षामित्रों को जिनका सहायक अध्यापक पद पर चयन हुआ था और नियमानुसार जिनका नियुक्ति पत्र भी जारी हुआ था, अब उन्हें वर्तमान समय में सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइनिंग कराई जाए और साथ में हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हलफनामा भी लिया जाए।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

UPTET news