इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में जिन शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो चुका है। उनमें से कई का चयन 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में हुआ था, लेकिन वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।
ऐसे शिक्षामित्रों को प्राथमिक स्कूलों में फिर से नियमित शिक्षक बनने का मौका दिए जाने का आदेश जारी हुआ है। एक ही भर्ती की नियुक्तियों के लिए अलग-अलग आदेश हुए हैं। अब शिक्षामित्र सभी जिलों के लिए आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं।
परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 16448 शिक्षकों की भर्ती में तमाम अर्ह शिक्षामित्रों ने भी दावेदारी की थी और उनमें से कई चयनित भी हो गए थे। उसी समय प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय किया तो शिक्षामित्रों ने 16448 शिक्षक भर्ती में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। बीते 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया तो चयनित शिक्षामित्र 16448 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने बीते 21 सितंबर को इस संबंध में निर्देश दिया कि यदि संबंधित शिक्षक भर्ती में पद खाली हैं तो याचिका दायर करने वाले शिक्षामित्रों को ज्वाइनिंग दी जाए, साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्र अफसरों को इस आशय का हलफनामा देंगे कि पूर्व में हुए चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे, बल्कि उनकी ज्वाइनिंग अब से ही प्रभावी होगी। शिक्षामित्रों ने अपने जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर ज्वाइनिंग देने का दबाव बनाया तो बीएसए ने परिषद मुख्यालय से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा।

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ऐसे शिक्षामित्रों को प्राथमिक स्कूलों में फिर से नियमित शिक्षक बनने का मौका दिए जाने का आदेश जारी हुआ है। एक ही भर्ती की नियुक्तियों के लिए अलग-अलग आदेश हुए हैं। अब शिक्षामित्र सभी जिलों के लिए आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं।
परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 16448 शिक्षकों की भर्ती में तमाम अर्ह शिक्षामित्रों ने भी दावेदारी की थी और उनमें से कई चयनित भी हो गए थे। उसी समय प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय किया तो शिक्षामित्रों ने 16448 शिक्षक भर्ती में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। बीते 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया तो चयनित शिक्षामित्र 16448 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने बीते 21 सितंबर को इस संबंध में निर्देश दिया कि यदि संबंधित शिक्षक भर्ती में पद खाली हैं तो याचिका दायर करने वाले शिक्षामित्रों को ज्वाइनिंग दी जाए, साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्र अफसरों को इस आशय का हलफनामा देंगे कि पूर्व में हुए चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे, बल्कि उनकी ज्वाइनिंग अब से ही प्रभावी होगी। शिक्षामित्रों ने अपने जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर ज्वाइनिंग देने का दबाव बनाया तो बीएसए ने परिषद मुख्यालय से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा।

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