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हाईकोर्ट ने बीएड छात्राओं को दी राहत, डिग्री का मामला कोर्ट के आगामी आदेशों के अधीन

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आइटी कॉलेज की बीएड कोर्स की पहले सेमेस्टर की छात्रओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश लखनऊ विश्वविद्यालय को दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि छात्रओं की डिग्री का मामला कोर्ट के आगामी आदेशों के अधीन होगा।
1 यह आदेश जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने आइटी कॉलेज व अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर दिया। हाईकोर्ट में इस समय छुट्टियां चल रही हैं। मामले की गम्भीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वरिष्ठ न्यायमूर्ति के आदेश पर रविवार को इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरांत कोर्ट ने अपने आदेश में आइटी कॉलेज की बीएड कोर्स की पहले सेमेस्टर की छात्रओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कॉलेज को प्रति छात्र नौ हजार रुपये की बैंक गारंटी सिक्योरिटी के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय को देने को कहा है। कोर्ट ने विवि को भी परीक्षा शुल्क स्वीकार करने के आदेश दिए व 23 दिसम्बर को हुई फिलोसॉफिकल एंड सायकोलॉजिकल प्रॉसपेक्टिव ऑफ एजुकेशन प्रश्न पत्र की परीक्षा छात्रओं के लिए जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए।

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