इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है
कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद की भर्ती में वरिष्ठता सूची के अनुसार
दावों पर विचार करके निर्णय लिया जाए। कोर्ट में प्रोन्नति सूची को चुनौती
दी
गई है। कहा गया है कि प्रोन्नति देने में मनमाने तरीके
से निर्णय लिया गए और वरिष्ठता को नजरंदाज कर कनिष्ठों को प्रोन्नति दी गई
है। प्रोन्नति देने में पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाने का आरोप है।
1गाजियाबाद
में तैनात सब इंस्पेक्टर वेणु सक्सेना, कानपुर निगम के शिवकेश सिंह, बलिया
के शालिग्राम सिंह आदि कई सब इंस्पेक्टरों ने प्रोन्नति सूची को चुनौती दी
है। याचिका पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता
विजय गौतम का कहना था कि 1384 की प्रोन्नति सूची 19 सितंबर और 13 नवंबर
2016 को जारी की गई। इसमें से 20 अक्टूबर और 22 अक्टूबर, 2016 को 1267 को
प्रोन्नति दी गई। याचीगण का नाम वरिष्ठता सूची में काफी ऊपर था, उनको
प्रोन्नति नहीं दी गई। प्रोन्नति देने में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और
इंस्पेक्टर सर्विस रूल 2015 के नियम 5(2) और 17 का पालन नहीं किया गया।
उधर, बोर्ड का कहना था कि याचीगण के सर्विस रिकॉर्ड में एडवर्स एंट्री थी,
जिसे बाद में सरकार ने वापस ले लिया, मगर उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को
नहीं दी। जिसकी वजह से उनका नाम प्रोन्नति सूची में शामिल नहीं किया गया।
कोर्ट ने अध्यक्ष व सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि दो
सप्ताह में याचीगण के दावे पर विचार करते हुए नियमानुसार सकारण आदेश पारित
करें।
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