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बिना टीईटी पास एलटी ग्रेड अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराए जाने पर जवाब तलब

इलाहाबाद : सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा छह से आठ एलटी ग्रेड अध्यापकों के पढ़ाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हरेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर
अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी उत्तीर्ण अध्यापक ही पढ़ाएंगे। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड के अध्यापकों को दिया गया है। जबकि एनसीटीई ने 23 अगस्त 2011 को अधिसूचना जारी करके प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य की है। इस संबंध में मैनपुरी के जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में एलटी ग्रेड अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। ऐसी ही सूचना संयुक्त निदेशक मेरठ के दफ्तर से भी दी गई है।

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