इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र लोकसेवा आयोग की सीबीआइ जांच की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की जनहित याचिका को अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।
याचिका में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की गई थी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने पूर्व डीजीपी जेएफ रिबैरो और कई अन्य अधिकारियों की याचिका पर दिया है। यह याचिका 10 फरवरी 2014 को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें पूर्व सचिव भारत सरकार एसएटी रिजवी, पूर्व डीजीपी आइसी द्विवेदी, पूर्व डीजी प्रकाश सिंह, पूर्व प्रमुख सचिव भारत सरकार एसएन शुक्ल, डा. एचसी पांडेय, पूर्व एडीजी एसएन सिंह भी याचिका में शामिल थे। प्रतियोगी मोर्चा की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया है, बल्कि जांच की मांग स्वीकार की गई है। कोर्ट ने याचिका को वापस लेने को कहा और अगली सुनवाई के दौरान जांच में सहयोग करने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तैयारी है कि अब नौ जनवरी को सीबीआइ जांच को लेकर होने वाली सुनवाई में मोर्चा इंटरविंसन एप्लीकेशन दाखिल करके अपना पक्ष रखेगा, ताकि सीबीआइ जांच में कोई बाधा न आए।
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याचिका में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की गई थी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने पूर्व डीजीपी जेएफ रिबैरो और कई अन्य अधिकारियों की याचिका पर दिया है। यह याचिका 10 फरवरी 2014 को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इसमें पूर्व सचिव भारत सरकार एसएटी रिजवी, पूर्व डीजीपी आइसी द्विवेदी, पूर्व डीजी प्रकाश सिंह, पूर्व प्रमुख सचिव भारत सरकार एसएन शुक्ल, डा. एचसी पांडेय, पूर्व एडीजी एसएन सिंह भी याचिका में शामिल थे। प्रतियोगी मोर्चा की ओर से कहा गया है कि कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया है, बल्कि जांच की मांग स्वीकार की गई है। कोर्ट ने याचिका को वापस लेने को कहा और अगली सुनवाई के दौरान जांच में सहयोग करने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तैयारी है कि अब नौ जनवरी को सीबीआइ जांच को लेकर होने वाली सुनवाई में मोर्चा इंटरविंसन एप्लीकेशन दाखिल करके अपना पक्ष रखेगा, ताकि सीबीआइ जांच में कोई बाधा न आए।
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