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शिक्षा के अधिकार कानून(RTE) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले को समयसारिणी तय

लखनऊ : शैक्षिक सत्र 2018-19 में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब और अलाभित समूह के बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक (नर्सरी) और प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा
विभाग ने समय-सारिणी तय कर दी है। विभाग ने स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश दिलाने के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) को प्रक्रिया तय करने के लिए कहा है।


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