बिग अपडेट :68500
यूपी बेसिक नियमावली 1981 के संशोधन 20 को अग्निहोत्री भैया ने चैलेन्ज किया था ।
उन्होंने आज चीफ जस्टिस को बताया कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सेंट्रल एक्ट का वायरस है ।
चीफ जस्टिस डॉ DB भोसले सहमत हुए और राज्य से कहा कि आपने कहा है कि
न्यूनतम अंक कितना होगा इसे अथॉरिटी तय करेगी तो आप तो अथॉरिटी नही हो ,
अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCTE को बनाया है ।
राज्य से कल के लिए इंस्ट्रक्शन मांगा है और केस को ऐज अ फ्रेश लगाया है ।
इस प्रकार से मोहम्मद अख्तर की याचिका पर अग्निहोत्री त्रिपाठी ने चीफ जस्टिस को कन्विंस कर लिया है ।
इस तरह परीक्षा कराने का अधिकार राज्य को है क्योंकि चयन का आधार राज्य
बनाती है लेकिन राज्य न्यूनतम अंक नही निर्धारित कर सकती है ।
लोग तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करें और शुभकामना है कि अधिकतम अंक
प्राप्त करें लेकिन न्यूनतम अंक के तनाव से मुक्त होना जरूरी है ।
इस प्रकार यह संभावना है कि परीक्षा में चाहे जो अंक मिले लेकिन शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करेंगे ।
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