इलाहाबादः यूपी में 12 मार्च को 68,500 पदों पर होने वाली
टीचर्स एलिजबिलिटी टेस्ट (टीईटी)- 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर
दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि टीईटी-2017 के नए सिरे से परिणाम तैयार होने
तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 को स्थगित रखें। अदालत ने बीते कुछ
दिनों में दायर 3 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया
है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि टीईटी-2017 में ईआरए के पाठयक्रम से बाहर के
सवाल पूछे गए थे। इस दौरान परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों को परेशानी का
सामना करना पड़ा था। विभाग की इसी गलती को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ताओं ने
टीईटी-2017 के परिणाम को रद्द करने की मांग की थी। जिसके चलते लखनऊ पीठ ने
निर्देश दिया कि वह प्रश्नपत्र के कुल प्रश्नों में से 14 प्रश्न हटाकर
सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका की नए सिरे से जांच करे और उसके बाद
परिणाम घोषित करें।
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