लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (Assistant Teacher Recruitment Examination 2018) को स्थगित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 12 मार्च को 68,500 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को अगली सूचना मिलने तक स्थगित करने के लिए कहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश दिया है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, 12 मार्च को 10 बजे से 1 बजे तक होने वाली Teacher Eligibility Test (TET) Examinations को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अगली सूचना तक स्थगित करने का आदेश दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
Teacher Eligibility Test (TET) Examinations, scheduled for 10 am-1 am on 12th March, postponed till further notice by Allahabad High Court
— ANI UP (@ANINewsUP) March 9, 2018
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड Teachers' Eligibility Test 2017 के नए परिणाम के बाद ही परीक्षा आयोजित करेगा। कोर्ट ने टीईटी 2017 की उत्तरमाला को खारिज करते हुए परीक्षा में पूछे 14 सवालों को हटाकर संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार इसके खिलाफ विशेष अपील कर चुकी है। अब इस मामले में आने वाले निर्णय के बाद ही लिखित परीक्षा होगी।
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