कोर्ट ने कहा है कि टीईटी के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाये। इसके लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।1यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने टीईटी-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इनमें कहा गया था कि उक्त परीक्षा एनसीटीई के निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव के परिपत्र के तहत जो पाठ्यक्रम अपनाया गया, कई प्रश्न उससे बाहर के पूछे गए थे। कई के एक से अधिक विकल्प थे। याचियों ने इस आधार पर टीईटी-2017 रद करने की मांग की थी।

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