सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को प्राथमिक स्कूलों में तैनात एक लाख
37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त किया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक
बनने के लिए दो अवसर दिए जाएं। उन्हें वेटेज अंक और आयु सीमा से छूट मिले।
तभी टीईटी 2017 कराई जिसमें बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों संग
शिक्षामित्रों ने भी संख्या में दावेदारी की थी।
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