इसमें गलत उत्तर विकल्प वाले एक सवाल को निरस्त करने और दो सवालों के उत्तर विकल्प सही करते हुए पुनमरूल्यांकित करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। 1यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहुल सिंह समेत 119 अभ्यर्थियों की याचिका निस्तारित करते हुए दिया। कोर्ट ने कुछ सवालों के गलत उत्तर के चलते दोबारा परीक्षा कराने का आदेश जारी करने को औचित्यपूर्ण नहीं माना।

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