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आखिर इतना सस्पेंस क्यों , 68500 शिक्षक भर्ती पर रोक , अगली सुनवाई की डेट 12 मार्च

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। अब यह परीक्षा 12 मार्च को नहीं होगी। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 की आन्सर की खारिज कर नई मेरिट लिस्ट बनाने
वाले लखनऊ खंडपीठ के निर्णय को फिलहाल सही माना है और योगी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 12 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में विशेष अपील करने के बाद सरकार को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट शायद सरकार को राहत दे दे, लेकिन कोर्ट ने सरकार को कोई तात्कालिक राहत नहीं दी और अगली सुनवाई की डेट 12 मार्च मुकर्रर कर दी है।

सरकार ने परीक्षा टालने का दिया निर्देश

अदालत से राहत न मिलने के बाद सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती की 12 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को फिलहाल टालने का फैसला लिया है। सचिव बेसिक शिक्षा मनीषा त्रिघाटिया ने इस बाबत निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद को शिक्षक भर्ती परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है।

देर रात जारी हुआ आदेश

हाईकोर्ट में दाखिल विशेष याचिका पर अगली सुनवाई की डेट मिलने के बाद सरकारी पक्ष में सन्नाटा छा गया था और देर रात तक इस मुद्दे प्रतीक मंत्रणा का दौर चलता रहा। सरकार को झटके के चलते ही मीडिया से भी सरकारी वकील ने दूरी बना रखी जिससे देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही। फिलहाल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने परीक्षा को अगले आदेशों तक स्थगित करने का निर्देश जारी कर दिया है। जिससे यह साफ हो गया है कि अब 12 मार्च को प्रस्तावित लिखित परीक्षा नहीं होगी।

आखिर इतना सस्पेंस क्यों

लिखित परीक्षा रोकने के सिंगल बेंच के ऑर्डर के विरुद्ध डाली गई रिट संख्या 8925/2018 की सुनवाई डबल बेन्च के कोर्ट नम्बर 39 में हुई। सुनवाई के बाद हमेशा की तरह सरकारी वकील द्वारा मीडिया को जानकारी दिए जाने का इंतजार था और हाईकोर्ट के बाहर मीडिया कर्मी इसका इंतजार भी करते रहे, लेकिन इस पर पूरा सस्पेंस बनाये रखा गया और देर रात लखनऊ से इस बावत सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा जानकारी जारी की गई। फिलहाल इस मामले पर इतना सस्पेंस क्यों बनाये रखा गया अभी यह राज बना हुआ है।

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