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68500 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के सेलेबस में उर्दू को शामिल करने पर करें विचार, 23 मार्च को होगी सुनवाई

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नया पेंच सामने आया है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा सेलेबस में उर्दू विषय को शामिल करने पर हाईकोर्ट ने विचार करने का
सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से कहा है कि वह इस मामले में दस दिन के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। 1कोर्ट का मानना है कि जब बीटीसी और टीईटी दोनों परीक्षाओं में उर्दू वैकल्पिक विषय था तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेलेबस में इसे शामिल न करने से ऐसे अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, जिन्होंने वैकल्पिक विषयों में उर्दू को चुना है। याचिका पर अब 23 मार्च को सुनवाई होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मोहम्मद मुंतजिम और अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि नौ जनवरी, 2018 को जारी शासनादेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नियमावली तय की गई है। शासनादेश में परीक्षा का सेलेबस भी दिया गया है, जिसमें भाषा विषय का प्रश्नपत्र 40 अंक रखा गया है। इसमें तीन विषय हंिदूी, संस्कृत और अंग्रेजी को शामिल किया गया है, जबकि उर्दू को सेलेबस से बाहर कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि एनसीटीई की ओर से जारी गाइडलाइन में बीटीसी कोर्स में द्वितीय भाषा के तौर पर अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू को रखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना था कि उर्दू प्राथमिक स्कूलों के विषय में शामिल नहीं है।



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