इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में 66655 को
नियुक्ति दिए जाने का सरकारी दावा है लेकिन, इनमें करीब 500 अध्यापकों को
नियुक्ति नहीं मिली है।
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने 17 मार्च तक सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अनिल कुमार और 474 अन्य की
याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता का कहना है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के
दौरान ही 15वें संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला सर्वोच्च
न्यायालय में भी पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में
याचीगण को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च
न्यायालय का फैसला आया। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति पा चुके 66655 सहायक
अध्यापकों की भर्ती को संरक्षित कर दिया। याचीगण इसी 66655 सहायक
अध्यापकों में शामिल हैं।
sponsored links:
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Advertisement
Breaking News
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सेविकाओं का प्रमोशन जल्द
- आचार्य और अनुदेशकों को कराई जाएगी बीटीसी, शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगी सूची
- 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी का विरोध
- 26 मई 1999 का शासनादेश: जिसमे अध्यापक के रिक्त पद के सापेक्ष शिक्षामित्रों की नियुक्ति पैरा टीचर के रूप में की गयी थी,देखें आदेश की प्रति
- एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती-2014 पर शिकंजा, एफआईआर की संस्तुति


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق