इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरजापुर के बीएसए और उनके कार्यालय के
लेखाधिकारी को तलब किया है। उन पर प्राथमिक विद्यालयों में सत्र लाभ पाने
वाले शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान को लेकर हाईकोर्ट का
पालन न करने का
आरोप है। कोर्ट ने दोनों को अदालत के आदेश की अवहेलना जानबूझकर करने की बात
कहते हुए कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने रंजीत सिंह व नौ अन्य की याचिका की
सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता पंकज कुमार उपाध्याय के अनुसार
प्राथमिक विद्यालयों का 2015-16 में सत्र परिवर्तन करके एक अप्रैल से 31
मार्च तक कर दिया गया है। इस दौरान ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 30 जून,
2015 को होनी थी वे सत्र लाभ पाने के हकदार हो गए लेकिन, विभाग ने उन्हें
30 जून को ही रिटायर कर सत्र लाभ से वंचित कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर
इन शिक्षकों को सत्र लाभ देते हुए दिसंबर और जनवरी 2016 में ज्वाइन करा
लिया गया, जुलाई से कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि भुगतान नहीं किया।
sponsored links:

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق