सर्वोच्च न्यायालय का आज का आदेश का हिंदी अनुवाद
विद्वान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को पूर्णता के साथ इस आधार पर की शिक्षण एक प्राथमिकता क्षेत्र का विषय है और इसमें पूरे देश मे समरूपता होनी चाहिए जिसमे आर्थिक उलझन ना हो। इसके लिए राज्य सरकारों से विमर्श की आवश्यकता है।
विद्वान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को पूर्णता के साथ इस आधार पर की शिक्षण एक प्राथमिकता क्षेत्र का विषय है और इसमें पूरे देश मे समरूपता होनी चाहिए जिसमे आर्थिक उलझन ना हो। इसके लिए राज्य सरकारों से विमर्श की आवश्यकता है।
वरीय वकील रंजीत कुमार ने दलील दी कि केंद सरकार के वित्तिय अंशदान का मामला प्राथमिक विदयालय स्तर पर है ना कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर।
कोर्ट का मानना है कि इस विवादित मामले को बगैर अच्छी तरह से सुने हुए इसका हल नही निकाला जा सकता।
तदनुसार इस मामले की अंतिम सुनवाई हेतु 12 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए।
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