मित्रों जैसा कि आप माननीय हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश शिव पूजन व
अन्य के संबंध में सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं जिसमें लोगों का कई तरह का
अनुमान है परंतु वास्तविकता यह है कि कोर्ट ने शासन को आदेश नहीं दिया है
बल्कि निर्देश दिया है कि सरकार याचिकाकर्ताओं की बात पर निर्णय लेकर इसे
निस्तारित करने को कहा है, जिसके कारण पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र असहज
महसूस कर रहे हैं।
इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय के इस आदेश पर शासन
को ही निर्णय लेना है, और इस याचिका का निस्तारण करना है कि वह मानदेय
10000/- देगी या याचिका में जो दर्शाया गया है लगभग 38000/-।
हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि सरकार बढ़े हुए मानदेय पर निर्णय
लेती है तो केवल याचियों को ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक-एक शिक्षा
मित्र साथी को बड़े हुए धन का लाभ दिलाया जाएगा। क्योंकि आज हम अपना पूरा
फोकस सरकार के साथ सामंजस्य बनाने में लगे हुए हैं। और यदि कोई भी ऐसा आदेश
सरकार को करना होगा, तो हम सभी पर लागू करवाएंगे। इसलिए आप लोग हतोत्साहित
ना हों।
लेकिन यहां यह भी बताना चाहेंगे कि इसमें इसी तरह की एक और याचिका का भी जिक्र है, वह भी याचिका डिस्पोज कर दी गई है।
मित्रों हालाँकि उक्त याचिका में जो मांग की गई है और बजट की बात की गई है,
वह 2017- 18 का बजट मई 2017 में हुआ था, और उस समय हम सब अध्यापक थे। और
अध्यापक के रूप में ही बजट हुआ था। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर अर्थात
शिक्षा मित्रों के लिए ₹10000/- प्रतिमाह 11 माह तक के लिए बजट पारित किया
गया था। अब इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है यह सरकार पर ही डिपेंड करता है।
जबकि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग अध्यापक नहीं हैं, और हमें सरकार ने 1
अगस्त 2017 से शिक्षामित्र मान लिया है। तो अभी इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट
रूप से कहना सही नहीं होगा। परंतु हम फिर भी शासन स्तर पर अपना पूरा जोर
लगाए हुए हैं, और भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें हमारा
पद और सम्मान सब सकुशल वापस मिल जाए।
इसी के साथ.......
जय शिक्षक.......
जय शिक्षा मित्र......
आपका,
जितेंद्र शाही,
विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,
लेखक,
सय्यद जावेद मियाँ,
प्रांतीय प्रवक्ता,
आदर्श समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश।
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