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*2) NCTE द्वारा मिनिमम योग्यता निर्धारित की जाती है। मैक्सिमम नियोक्ता निर्धारित कर सकता है। उस योग्यता को धारण करने वाले को चयन/नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता।*
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3) एडिशनल योग्यता निर्धारित करने के नाम पर किसी को क्षेत्र और स्थान के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी नियम यदि है तो वह ULTRAVIRES है। उसे बनाने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं है।
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*4) जल्द ही नियम 14(1)(A) का यह भाग ULTRAVIRES डिक्लेअर होगा और सभी के साथ न्याय होगा। बाकि जो इस नियम को बचाने की वकालत करते हैं वे अज्ञानी हैं। समय उत्तर देगा।*
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5) BTC में एक प्रचलन है हार का ठीकरा हमेशा या तो उदासीनता पर फोड़ा जाता है। कौनसी उदासीनता? सहयोग न करने की। चन्दा न देने की। या फिर कुछ लोगो द्वारा केस से स्टेप आउट कर लिया जाता है और कहा जाता है हम नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ। मेरिट पर केस लड़ा जाता है तो बड़े बड़े महंगे वकील केस हारते है। समय उत्तर देगा पैसा जीतता है या मेरिट।
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