कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है और बेसिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर दाखिल राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। प्रदेश में करीब 75 शिक्षक व अनुदेशकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 1यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट के इस आदेश से 32,022 अनुदेशक, 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षक, 16,448 बेसिक शिक्षक, 12,460 बेसिक शिक्षक और चार हजार उर्दू शिक्षकों सहित 75 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 1राज्य सरकार ने 23 मार्च, 2017 को समीक्षा के नाम पर सभी भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी, जिसके बाद कुलदीप सिंह व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर एकल पीठ ने तीन नवंबर, 2017 के आदेश से दो माह में भर्ती पूरी करने को कहा था। सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

sponsored links:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق