इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर दाखिल राज्य
सरकार की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए
भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सभी भर्ती प्रक्रियाओं को दो माह
में पूरा करने का आदेश भी दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति नीरज त्रिपाठी की
खंडपीठ ने दिया है. इस आदेश के बाद 32,022 अनुदेशक, 29,334 गणित व विज्ञान
शिक्षक, 16,448 बेसिक शिक्षक, 12,460 बेसिक शिक्षक और चार हजार उर्दू
शिक्षकों सहित 94 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया
है.
अपील के तथ्यों के अनुसार सरकार ने 23 मार्च 2017 को समीक्षा के नाम पर
सभी भर्ती प्रक्रिया रोक दी थी. जिसके बाद कुलदीप सिंह व अन्य की ओर से
दाखिल याचिका पर एकल पीठ ने तीन नवम्बर 2017 के आदेश से दो माह में भर्ती
पूरी करने को कहा था. राज्य सरकार ने अपील में इस आदेश को चुनौती दी थी.
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