68500 भर्ती रद्द किए जाने तथा 1.24 लाख पदों को पुनः शिक्षा मित्रों की दिए जाने की मांग वाली याचिका सीमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा खारिज हो गयी है।
इस केस में बी टी सी का पक्ष बी टी सी ट्रेनी वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता श्री हिमांशु राघव व श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी द्वारा रखा गया तथा शिक्षा मित्रों की ओर से डॉक्टर एल पी मिश्रा जी बहस कर रहे थे।
68500 भर्ती पर शिक्षामित्रों द्वारा लगाए गए संकट के बादल छंटे
हाई कोर्ट लखनऊ
1.24 शिक्षामित्रों का मामला डिसमिस
ऑपरेटिव पार्ट प्रोनाउन्स कर दिया गया है
68500 भर्ती 124000 वालों से सुरक्षित- 124000 शिक्षामित्रों ने अपने पद को सुरक्षित करने की की थी अपील.
विस्तृत पोस्ट कुछ देर में
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