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गड़बड़ी पर हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब, ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का मामला

इलाहाबाद : ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने धर्मेद्र पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ भर्ती परीक्षा के 24 मई को आए परिणाम को चुनौती दी गई है। याचीगण के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना है कि परिणाम जारी करने में अनियमितताएं हैं। बिना कटऑफ मेरिट के परिणाम जारी कर दिया गया। अभ्यर्थियों को मिले अंकों का ब्यौरा नहीं दिया गया। उत्तर कुंजी के मिलान से अभ्यर्थियों को पता चला कि 80 अंक पाने वाले चयनित हो गए और 90 अंक पाने वाले चयन से बाहर कर दिए गए। हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। याचिका में ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

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