इलाहाबाद : ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ में भर्ती के लिए मई में जारी परीक्षा
परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यह परीक्षा हाईकोर्ट में
कर्मचारियों की भर्ती के लिए हुई थी। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा
परिणाम में काफी गड़बड़ी है। कोर्ट में सुनवाई बुधवार को होगी।
1याचीगण के
अधिवक्ता सुनील यादव का कहना है कि 12 नवंबर, 2017 को ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’
की परीक्षा हुई थी। परिणाम 24 मई को हाईकोर्ट की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी
हुआ। परिणाम जारी करने से पहले कटऑफ अंक जारी नहीं किये गए। उत्तरकुंजी व
ओएमआर शीट का मिलान करने पर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं। अभ्यर्थियों का
कहना है कि सामान्य वर्ग में 80 अंक पाने वालों को सफल और 90 अंक पाने
वालों को असफल घोषित किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि परीक्षा में
शामिल अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किये जाएं। श्रेणी वार कटऑफ अंक जारी
किये जाएं। प्रारंभिक परीक्षा के घोषित परिणाम पर अभ्यर्थियों में आक्रोश
इस बात को लेकर है कि परिणाम से पहले कट ऑफ जारी नहीं किया गया। इस मुद्दे
पर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कई दिनों तक नाराजगी जताई। कोई फायदा न
निकलते देख अब कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना है।
