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अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय पर निर्णय लेने का निर्देश, 17 हजार मानदेय देने की अपील कोर्ट ने की निस्तारित

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंशकालिक अनुदेशकों को घोषित मानदेय देने के मामले में शिक्षा योजना बोर्ड की कार्यपालक समिति को तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याची अनुदेशकों से कहा है कि समिति को प्रत्यावेदन दें। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने पल्लवी प्रिया की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रलय के सर्व शिक्षा अभियान के तहत 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति की योजना लागू की गई लेकिन, प्रदेश में कार्यपालक समिति ने मनमाने तौर पर 9800 रुपये मानदेय ही स्वीकृत किया है।

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