हालांकि यह सुविधा सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों को ही मिलेगी जिन्होंने आवेदन न कर पाने के कारण हाई कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट ने उन्हें राहत देने हुए आयोग को आवेदन स्वीकार करने के लिए आदेश दिया था।
एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों के लिए आयोग पहली बार परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसमें शामिल विषयों को लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 जून को अंतरिम आदेश देते हुए आयोग को करीब डेढ़ सौ अभ्यर्थियों से आवेदन लेने का आदेश दिया था। परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने बताया कि, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाने के कारण आयोग ने इन अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने साथ कोर्ट के आदेश की कॉपी और अपने पहचान का प्रमाण भी साथ लाना होगा।
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