सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 9 जनवरी 2018 के शासनादेश के अनुसार ही परिणाम घोषित करने के अंतरिम आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने दिवाकर सिंह की याचिका पर दिए। याची के अधिवक्ता हिमांशु राघवे ने बताया कि 9 जनवरी के शासनादेश के साथ जारी की गई गाइडलाइन्स में लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम मार्क्स सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 रखा गया था। जिसे 21 मई 2018 को जारी शासनादेश द्वारा संशोधित करते हुए, क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया। वर्तमान याचिका 21 मई के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।
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