मूल विद्यालय जाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण भ्रांतियां
📌मूल विद्यालय जाना विकल्प के आधार पर होगा
📌मूल विद्यालय जाना समायोजित शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत होगा
अगर मूल विद्यालय में छात्र अनुपात के अनुसार सहायक अध्यापक पद की सीट खाली होगी तब
📌इस नीति के तहत जो भी मूल विद्यालय जाना चाहेगा उससे तीन विकल्प लिए
जाएंगे प्रथम विकल्प के आधार पर अगर सीट रिक्त होगी तो उसको मूल विद्यालय
में दिया जाएगा अगर सीट रिक्त नहीं होगी तो उसको नजदीक के किसी विद्यालय
में जगह दी जाएगी
📌 अगर स्थान रिक्त नहीं हुआ तो उसको कार्यरत विद्यालय में ही कार्य करना होगा
महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको कार्यरत विद्यालय में त्यागपत्र नहीं देना
होगा स्थानांतरण नीति के तहत उसका स्थांतरण किया जाएगा वह जिस पद पर
कार्यरत है क्योंकि समायोजन के समय शिक्षामित्र पद से आप सब लोग त्यागपत्र
दे चुके हैं और सहायक अध्यापक पद पर आप ज्वाइन कर चुके हैं इसलिए
स्थानांतरण नीति में समायोजित सहायक अध्यापक के पद पर आपको विकल्प के आधार
पर उस स्कूल में तैनाती दी जाएगी इसमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं
स्थाई कर्मचारियों की तरह अपने पति के पास वाले कार्य स्थल पर जाने की
सुविधा होगी
📌 उपरोक्त बातें अस्थाई कर्मचारियों के लिए नहीं होती हैं यह बातें उन पर
लागू होती हैं जो स्थाई होते हैं या स्थाई होने की दिशा में उस पर कोई
कार्य चल रहा होता है
अतः आपसे निवेदन है कि विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां और नेगेटिव बातें
अपने मन में ना पालें सरकार के प्रति सकारात्मक रहे सरकार अपने सुविधा
अनुसार कार्य कर रही है सब भाइयों बहनों से निवेदन है कोई भी कार्य सरकार
बिरोधी न करें न ही किसी सरकार बिरोधी कार्यक्रम में प्रतिभागी करें
नोट :-आगामी 25 जुलाई को होने वाले मुंडन कार्यक्रम में सभी बहनें एवम भाई
उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए अपने स्वम के विवेक से निर्णय लेते हुए
कार्य करें
सभी से निवेदन है कि बार बार मुझे फ़ोन न करें मेरा स्वस्थ अभी पूर्ण रूप से ठीक नही है अपने
जय शिक्षक
जय शिक्षामित्र
आपकी बहन
अर्चना तिवारी
